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Sunday, 24 November 2013

नियुक्त अध्यापक की असामयिक मृत्यु होने पर

प्रश्न :- मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वर्ष 2006 के बाद शिक्षा विभाग में नियुक्त अध्यापक की असामयिक मृत्यु होने पर उसके परिजनों को कौन से लाभ दिए जाते हैं। इसके अलावा उसके परिजनों को कौन सी पेंशन व्यवस्था के तहत पेंशन दिए जाने का प्रावधान है।
-रामनाथ, गांव और डाकखाना मुसिबल, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर।
उत्तर- वर्ष 2006 के बाद शिक्षा विभाग में नियुक्त अध्यापक की असामयिक मृत्यु होने पर उसके परिजनों को एक अगस्त 2006 की अनुग्रह अनुदान नीति की हिदायतों अनुसार मासिक वित्तीय सहायता 25,000 रुपये की अनुदान राशि तथा जीआईएस, लीव इन्कैशमेंट और ग्रेच्युटी की राशि दिए जानेे का प्रावधान है। जहां तक पेंशन का संबंध है, नियमानुसार इसका कोई प्रावधान नहीं है।

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